नई दिल्ली: लंबे समय तक नौकरी करने के बाद इंसान जब उम्र के उस पड़ाव पर आता है जब रिटायर लेना जरूरी हो जाता है। उसके बाद वो घर पर बैठ जाता है। ऐसे में उसके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा पेंशन सेवा दी जाती है। जिससे उनका बुढ़ापा सही तरह से बीत सके। क्योंकि रिटायर होने के बाद हर जरूरतों को पूरा करने के लिए की रिश्तें से कही ज्यादा पेंशन ही एक बड़ा सहारा बनकर सामने आती है। अब इसी पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी ।
सरकार ने किए बदलाव
बता दें कि सरकार ने अब कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए EPFO के नियमो को लेकर कुछ फेरबदल किए गया हैं। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी की EPFO ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जो केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ थी।
बता दें कि केरल हाईकोर्ट की तरफ से सभी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देने का आदेश दिया गया था। पर बाद में इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी रखा है। अब हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर EPFO द्वारा 15,000 रुपये के बेसिक वेतन की सीमा के आधार पर पेंशन की गणना की जाएगी।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि कर्मचारियों को अब पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के हिसाब से अब कर्मचारियों को सैलरी कई गुना बढ़कर मिलेगी। हालांकि इससे नुकसान इतना ही होगा कि इसमें पेंशन तो बढ़ेगी, पर पेंशन फंड की निधि अपने आप कम हो जाएगी। हालांकि इससे कोई कर्मचारियों की पेशंन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेंशन खुद ब खुद इतनी ज्यादा बढ़कर मिलेगी कि दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा।
बता दें कि लिए गए फैसले के हिसाब से कर्मचारियों के बेसिक वेतन का 12प्रतिशत हिस्सा PF में जमा किया जाएगा और इतनी ही पैसा (12 फीसदी) कंपनी की ओक से कर्मचारियों के नाम से जमा का जाएगा। हालांकि कंपनी 12 फीसदी हिस्सेदारी में 8.33 फीसदी यानी की 1250 रुपये मासिक से ज्यादा नहीं का हिस्सा पेंशन फंड में जाता है और बाकी का बचा 3.66 पीएफ में जाता है।
इसके हिसाब से कंपनी कर्मचारी को 6,500 तक के बेसिक वेतन का 8.33 फीसदी हिस्सा यानी की ज्यादा से ज्यादा 1,250 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। सरकार ने कर्मचारी पेंशन स्कीम को साल 1995 में शुरू किया था।