आज के समय में पैनकार्ड हमारे लिए एक जरुरी दस्तावेज बन चूका है। पैसे की लेनदेन में पैन कार्ड का होना जरूरी है। इसके अलावा काफी सारे कामो में पैन कार्ड यूज होता है। अब सरकार PAN 2.0 लेकर आने वाली है। जो एक एडवांस पैन कार्ड होगा। लेकिन इसके पहले सरकार ने चेतावनी जारी की है। अगर किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड या डुप्लीकेट पैन कार्ड होगा तो उनके खिलाफ सख्त कारवाई की जा सकती है। ऐसा होने पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा। अगर किसी के पास एक से ज्याद पैन कार्ड है तो उन्हें जल्द से जल्द सरेंडर करना होगा। ऐसा नही करने की स्थिति में 10,000 रूपये का जुर्माना लग सकता है।
नागरिक के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड नही होने चाहिए
दरअसल इनकम टैक्स 1961 के मुताबिक भारतीय नागरिक के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड नही होने चाहिए। अब एडवांस टेक्नोलोजी के साथ PAN 2.0 लॉन्च होने वाला है। सरकार इन दिनों आधुनिक टेक्नोलोजी का यूज करके डुप्लीकेट पैन कार्ड धारक पता लगाने में लगी हुई है। अगर आप भी जाने अनजाने में यह गलती कर रहे है आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो सरेंडर करना होगा। ऐसा नही करने की स्थिति में बड़ी कारवाई भी हो सकती है।
एक्स्ट्रा पैन कार्ड सरेंडर करना जरूरी
सबसे पहले आपको यह चेक करना है की आपके पास एक से बढकर या कोई डुप्लीकेट पैन कार्ड तो नही है। इस बारे में जानने के लिए आप आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते है। अगर आपके नाम एक से ज्याद पैन कार्ड इश्यु हुए है तो आपको सरेंडर करना होगा। यह काम आपको अपने नजदीकी संबंधित ऑफिस में जाकर करवाना होगा। यानी की आपके पास एक्स्ट्रा पैन कार्ड है तो उसको डिलीट या डिएक्टिवेट करवाने की एप्लीकेशन देनी होगी। अगर आप सामने से एक्स्ट्रा पैन कार्ड डिलीट करवाने की एप्लीकेशन डालते है तो 10,000 रूपये के जुर्माने से बचा जा सकता है।