नई दिल्ली। सरकार द्वारा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में काफी बड़ा बदलाव किया गया है। यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम के बारे में अवश्य जानना जरूरी है। नए नियम के अनुसार आपके आधार कार्ड में जो पता दर्ज है उसी राज्य से ही आपको परमानेंट डीएल बनाना होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट देने के साथ साथ ऑनलाइन आधार कार्ड को लिंक करना होगा। और आपको बता दे की आप आपके लर्निंग लाइसेंस को तो कहीं से भी बनवा सकते हैं। परंतु परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस को आपको आपके आधार कार्ड में दर्ज किए गए Address पर ही बनवाना होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस का यह नया नियम 1 जून से लागू किया गया है। जिन लोगों ने 1 जून से पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है। उन लोगों के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। परंतु जो लोग 1 जून के बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को उनके आधार कार्ड पर जो पता है। उसी Address से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

यदि आप परमानेंट डीएल बनवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके आधार कार्ड पर जो पाता है वहां से ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड पर पता Kolkata का है। और आप Delhi में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा संभव नहीं है आपको आधार कार्ड के पते से ही लाइसेंस बनवाना होगा।