ITR Filing: ये बात तो हम सब जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना जरुरी होता है. बात अगर इनकम टैक्स रिटर्न की हो रही है तो आपको बता दे इसको भरने की आखिरी तारीख नजदीक करीब आ रही है. यही नहीं व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरने के लिए 31 जुलाई 2023 की आखिरी तारीख तय की गई है. पिछले वित्त साल यानी की 2022-23 की इनकम का खुलासा इस तारीख तक करना जरूरी है. ऐसे में आयकर विभाग का कहना है कि अब तक तीन करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल हो गए है. चलिए आपको इसके बारे में डिटेल में बताते है.
इनकम टैक्स रिटर्न
आपकी जानकारी के लिए बता दे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त आपको अपनी आय की जानकारी देनी होती है. असल में लोगों ने वित्त वर्ष में जितने माध्यमों से कमाई की है, उसका ब्यौरा दिया जाता है जो काफी ज्यादा जरुरी होता है. साथ ही साथ आयकर विभाग ने विदेशी बैंक खाते, संपत्ति और इनकम धारकों के लिए भी कुछ बातें है जो ध्यान रखने की जरूरत है.
विदेशी आय
अभी जो हम आपको बताने वाले है वो हम नहीं बल्कि खुद इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर कहा है. दरअसल इनकम टैक्स ने ट्वीट किया और बताया कि आप सभी कृपया ध्यान दे विदेशी बैंक खाते, संपत्ति और आय धारक. अगर आपके पास विदेशी बैंक खाते, संपत्ति या आय है तो कृपया साल 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न में विदेशी संपत्ति /आय के विदेशी स्रोत अनुसूची को भरें. इस साल यानी 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है.
इनकम टैक्स विभाग ने ये भी बताया है कि अगर कोई इस सूचना को देने में विफल रहता है तो इसे काला धन घोषित कर दिया जाएगा. और इसके तहत आपको साल 2015 के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है. यही नहीं अगर आप भारत के निवासी है, आपके पास विदेशी सम्पति हो या फिर विदेशी आयी हो तो आपको भी इसकी आईटीआर देनी होगी.