Budget 2023-24: टैक्स जमा करना कितना जरुरी है ये बात तो हम सब जानते है. ऐसे में अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग का प्रूफ बैंक नहीं जमा किया तो इससे आपको बहुत घाटा हो सकता है. जी हाँ अगर अपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो इस के वजह से आपकी सैलरी में से इनकम टैक्स काटकर दी जाएगी. जी हाँ अगर आपने अब तक इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा नहीं किया है तो अभी भी टाइम है. आपको ये बताना होता है कि आपने कहां-कहां इन्वेस्ट किया है.
आपकी जानकारी के लिए बता दे इनकम टैक्स की धारा 80सी के हिसाब से आपको 1,50,000 रुपये तक के इन्वेस्टमेंट पर छूट मिलती है. आप इस धारा 80 सी के तहत अलग-अलग तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते है. अपने इनवेस्टमेंट प्रूफ के तौर पर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम की रसीद या फिर ULIP के प्रीमियम का प्रूफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) में निवेश , PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और NSC में निवेश के साथ ही होम लोन और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे सकते है.
पहले के मामले
बता दे साल 2014 में टैक्स छूट की सीमा को ढेड़ लाख नहीं बल्कि दो लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये थी और साथ ही धारा 80सी के हिसाब से टैक्स छूट को अब बदल दिया गया है. जी हाँ इसे बदल कर एक लाख रुपये से 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है .मान लीजिए आप किसी साल बहुत बिजी है और अलग-अलग तरह के इन्वेस्ट मेन्ट पर मिल रहे टैक्स छूट को क्लेम करना भूल गए हैं तो फिर इसका टैक्स रिटर्न फाइल कर आप टैक्स एग्जेम्पशन आराम से क्लेम कर सकते हैं.