Former MLA’s Pension: दरअसल पेंशन को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं. ऐसे में जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर लिए गए निर्णय के बाद राजस्थान में भी विधायकों की पेंशन को लेकर सवाल खड़े रहे हैं. अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि भले ही कोई भी व्यक्ति कितनी बार ही विधायक क्यों न रहा हो लेकिन पेंशन उसे एक बार ही मिलने वाली है.

असल में अब यह मसला केवल पंजाब तक सीमित नहीं रहा है. वही अब राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में भी सरकारी खजाना खाली हो रहा है ऐसी बात वायरल हो रहा है. वही सेना हो या दूसरी सरकारी नौकरिया इनमे 15 साल की सर्विस के बाद पेंशन की पात्रता शामिल होती है. ऐसे में राजस्थान में एक बार भी विधायक बन जाते हैं तो इससे भविष्य पूरी तरह सुरक्षित होता है.

बता दे सिर्फ एक बार ही विधायक बने रहने से ही व्यक्ति को ताउम्र पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो जाता है. पेंशन भी पूरे 35 हजार रुपये मिलती है. ऐसे में करियर सेट है. इसी बीच नौ बार विधायक रहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह इसे गलत बताती हैं. वही सुमित्रा सिंह का कहना है कि विधायक को पेंशन की पात्रता के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम तीन बार जीतकर विधानसभा पहुंचने की शर्त होनी चाहिए.

मिलती है इतनी पेंशन

आपकी जानकारी के लिए बता दे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह बराबर पेंशन के पंजाब सरकार को फैसले को गलत बता रही हैं. उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति एक बार जीते या फिर पांच बार जीते कुछ फर्क तो होना चाहिए. राजस्थान में पेंशन के प्रावधानों की बात करें तो बता दे 5 वर्ष तक विधायक रहने पर 35 हजार रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान है. वही उसके बाद हर साल 1600 रुपये की अतिरिक्त पेंशन दी जाती है.

पेंशन राशि

बता दे अगर 70 साल हो गई हो तो पेंशन में 20 % बढ़ोतरी होती है. वही 80 साल की उम्र होने पर 30 % की ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. वही अगर विधानसभा का विघटन 5 वर्ष से पहले की तरह होता है. इसकी 5 वर्ष की अवधि मान पेंशन दी गयी है. वही पूर्व विधायक के निधन के बाद उसकी पत्नी या पति को 17500 रुपये पेंशन दी जाती है.

वही बात अगर सांसद रह चुके व्यक्ति की करें तो असल में 25 हजार रुपये पेंशन दी जाती है. वही एक बार विधायक रहे व्यक्ति को 35 हजार रुपये पेंशन दी जाती है. वही विधायक रहते हुए विधानसभा सदस्य को करीब 40 हजार रुपये वेतन दिया जाता है. असल में 70 हजार रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और 50 हजार रुपये मकान किराया भत्ता समेत कई तरह के भत्ते और अन्य सुविधाएं दी जाती है,