किसान लोगों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली देने की घोषणा करने के बाद सरकार ने इस योजना को कुछ शर्तों में बांध दिया है। जिनको पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। बताया जा रहा है की सरकार की इस मुफ्त बिजली योजना का लाभ सिर्फ वे ही किसान ले पाएंगे, जिनका बिजली का बिल मार्च 2023 से पहले का कोई बकाया नहीं है।

यदि ऐसा है और किसान लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पहले किसानों को इस बिल को चुकता करना होगा। इसके अलावा सिंचाई के लिए बिजली की खपत को भी सरकार ने तय कर दिया है। इस संबंध में ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट आदेश दिया है।

ऊर्जा विभाग ने दिए तीन विकल्प

आपको बता दें की किसान लोगों को मुफ्त बिजली का लाभ 1 अप्रेल 2023 से दिया जा रहा है। लेकिन अब किसान लोगों को 31 मार्च 2023 तक के बिल का भुगतान करना होगा। ऊर्जा विभाग ने बिजली के बिल को चुकता करने के लिए तीन विकल्प किसानों को दिए हैं। पहले विकल्प के अनुसार जो किसान एकमुश्त बकाया बिजली बिल जमा करेगा, उसको सौ प्रतिशत ब्याज और विलंब अधिभार में छूट प्रदान की जायेगी।

दूसरे विकल्प में किसान तीन सामान किश्तों में अपने बिजली के बकाया बिल को चुका सकता है। इस विकल्प में किसान को ब्याज व विलंब अधिभार में 90 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। तीसरे विकल्प के तहत किसान 6 समान किश्तों में अपना बकाया बिल चुका सकता है। इसमें किसान को ब्याज और अधिभार में 80 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यदि किसान किश्तों में बिल को भरने का विकल्प चुनता है और समय पर धनराशि नहीं दे पाता है तो इस प्रकार के किसान को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।

बिजली खपत के मानक हुए तय

आपको जानकारी दे दें की इस योजना में सरकार ने अब बिजली खपत के मानक भी तय किये हुए हैं। इन्हें बुंदेलखंड क्षेत्र और शेष प्रदेश में विभाजित किया है। आइये अब आपको इन दोनों विभाजित क्षेत्रों में तय किये गए बिजली के मानकों के बारे में बताते हैं। बता दें की बुंदेलखंड क्षेत्र में यदि किसान 140 यूनिट/केवी प्रतिमाह का उपयोग करता है तो उसको बिजली बिल में 100% की छूट दी जायेगी लेकिन यदि किसान 140 यूनिट/केवी प्रतिमाह (1300 यूनिट प्रतिमाह) से अधिक की बिजली खपत करता है तो उसको कोई छूट नहीं दी जायेगी तथा किसान को टैरिफ के अनुसार ही बिजली बिल का भुगतान करना होगा।

इसी प्रकार से बुंदेलखंड क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र का किसान यदि 140 यूनिट/केवी प्रतिमाह (1045 यूनिट प्रतिमाह) बिजली की खपत करेगा तो उसको 100% की छूट दी जायेगी लेकिन यदि वह 140 यूनिट/केवी प्रतिमाह से अधिक बिजली की खपत करेगा तो उसको कोई छूट नहीं दी जायेगी बल्कि टैरिफ के अनुसार ही बिजली बिल का भुगतान करना होगा।