आपको पता होगा ही की लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। इन चुनावों से पहले ही चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति देते हुए राज्य चुनाव अधिकारी को निर्देश दिए हैं की मतदाता अपने मत से वंचित न रहें। बता दें की 19 अप्रैल तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं।
इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधान सभा चुनाव भी साथ ही में होने हैं। चुनाव को लेकर आयोग ने कई दिशा निर्देश जारी किये हैं। जिनमें कहा गया है की अब मतदाता बिना वोटर कार्ड के भी अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारी को निर्देश दिया है की वर्तनी आदि गलतियों को भी नजरअंदाज किया जाए।
अन्य मतदाता सूची में नाम होने पर भी दे सकते हैं वोट
आयोग ने निर्देश दिए हैं की किसी अन्य विधानसभा के निर्वाचक अधिकारी द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र को भी पहचान पत्र के रूप में शामिल किया जाए। हालांकि इसके लिए मतदाता का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए जहां से वह आया है।
इन दस्तावेजों से भी कर सकते हैं मतदान
यदि मतदाता के पास में मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की पासबुक जिसमें फोटो हो, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड जो कि श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड को दिखाकर भी मतदान कर सकेगा।
इसके अलाव भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी सेवा आईडी कार्ड, विकलांगता आईडी जैसे दस्तावेज भी इस बार मान्य होंगे। इसके अलावा सांसद, विधायक और एमएलसी के लिए जारी आईडी को दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है। यदि तस्वीर बेमेल है तो निर्वाचक वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों से पहचान कर सकते हैं।