Driving License new Rules: परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में परिवर्तन किया है। यदि आप भी 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और आप उसे रिन्यू करवाना चाहते हैं तो इस पोस्ट के जरिए आप सभी नियमों के बारे में जान सकेंगे। जानिए कि आप किस तरह से Driving License के लिए अप्लाई कर सकेंगे।
Driving License बनवाने के लिए लिए ये हैं नए नियम
नए नियमों के अनुसार अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। पहले आपको Driving License बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाना होता था।
अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं होगी बल्कि आपने जिस ट्रेनर से सीखा है, वही वेरिफाई करेगा कि आपको ड्राइविंग आती है।
ड्राइविंग स्कूलों के लिए भी बदले नियम
अब ड्राइविंग सिखाने के लिए ट्रेनर के पास 5 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए और वह 12वीं कक्षा पास हों। इसके साथ ही उसे यातायात नियमों की भी सही तरह से जानकारी होनी चाहिए।
ऐसे ड्राइविंग सेंटर जो टू-व्हीलर या थ्री-व्हीलर या हल्के फोर-व्हीलर चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, उनके पास न्यूनतम एक एकड़ जमीन होनी चाहिए, जहां वो सही तरह से वाहन चलाना सिखा सकें।
हैवी मोटर वाहन या यात्री वाहन चलाने की ट्रेनिंग देने वाले ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के पास न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना चाहिए, अन्यथा वह ट्रेनिंग नहीं दे सकेंगे।