7th pay commission: लगातार एक के बाद एक केन्द्रीय कर्मचारियों पर केन्द्र सरकार मेहरबान हो रही है। पहले उनका डीए बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया, उसके बाद एचआरए बढ़ाने की घोषणा हुई, हाल ही में केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाने के लिए कार्यवाही शुरू की और अब सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी कर दी है।
केन्द्र सरकार के नए आदेशों के अनुसार यदि पति-पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में है और CCS Pension 1972 के तहत आते हैं तो उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन दी जाएगी। यही नहीं, रिटायरमेंट के बाद यदि पति-पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों या नॉमिनी को भी वह पेंशन मिल सकती है। पेंशन की अधिकतम राशि 1.25 लाख रुपए ही होगी और इसके साथ कुछ शर्तें भी माननी होंगी।
सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन 1972 के नियम 54(11) के अनुसार यदि पति और पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में हैं और पेंशन के नियमों के अन्तर्गत आते हैं तो उनकी मृत्यु के बाद उनके दो बच्चों को फैमिली पेंशन दी जाती है। इसी तरह पेंशन रुप 54(3) के अनुसार पहले कर्मचारी की मृत्यु पर बच्चों को फैमिली पेंशन के रूप में 45000 रुपए दिए जाते थे। छठे वेतन आयोग में सीसीएस रूल्स के अनुसार अधिकतम पेंशन की राशि 90,000 रुपए के 50 फीसदी और 30 फीसदी की दर के हिसाब से 45,000 और 27,000 रुपए की दो फैमिली पेंशन दी जाती थी।
परन्तु अब नियमों में परिवर्तन करते हुए 7th Pay Commission के तहत पेंशन की अधिकतम राशि 2,50,000 रुपए तय कर दी गई है। ऐसे में फैमिली पेंशन के नए नियम के हिसाब के यदि पति-पत्नि दोनों ही सरकारी सेवक है और रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो 1.25 लाख रुपए की एक पेंशन और दूसरी फैमिली पेंशन 75 हजार रुपए उनके नॉमिनी बनाए गए बच्चों को मिलेगी। इस तरह अब सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद भी उनके परिजनों को अच्छी खासी रकम पेंशन के रूप में मिलेगी।