राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे की वायरल वीडियो रील से उठे विवाद ने अब राजनीतिक हलकों में हंगामा मचा दिया है। बैरवा के बेटे और उनके दोस्तों द्वारा खुली जीप में रील बनाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है।

जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस रील के दौरान उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट भी किया जा रहा था। इस पूरे मामले पर अब पार्टी हाईकमान ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रेमचंद बैरवा को दिल्ली तलब किया है, जबकि जयपुर के एक वकील ने इस पर पुलिस को शिकायत भेज दी है।

डिप्टी सीएम के बेटे की रील

यह घटना के कुछ दिनों पहले की है, जब डिप्टी सीएम के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ खुली जीप में बैठकर रील बनाई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इस वीडियो में देखा गया कि जीप के पीछे एक पुलिस वाहन भी चल रही थी, जिसे लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि बैरवा के बेटे को पुलिस एस्कॉर्ट किया जा रहा था। इस मामले पर मीडिया में दिए बयान के बाद प्रेमचंद बैरवा की आलोचना शुरू हो गई, जिससे वह सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। इसके साथ ही, पार्टी के भीतर भी असंतोष फैल गया है।

मदन राठौड़ से हाईकमान ने मांगी रिपोर्ट

हाईकमान ने इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मांगी है। पार्टी ने डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मदन राठौड़ ने बताया कि उन्होंने बैरवा से बात की है, जिन्होंने सफाई में कहा कि जीप उनकी नहीं थी, बल्कि उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ था, जो सभी साथ पढ़ते हैं। बैरवा का यह भी कहना है कि यह एक नासमझी में हुई गलती थी और इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।

बैरवा के नाबालिग बेटे ने चलाया वाहन

वहीं, पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि वीडियो में दिखाई दे रही गाड़ी पुलिस की नहीं है, लेकिन मामले की जांच चल रही है और यातायात नियमों के उल्लंघन की पड़ताल की जा रही है। इस विवाद से जुड़ी एक और शिकायत जयपुर के एक वकील द्वारा दर्ज की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि बैरवा का बेटा 18 साल से कम उम्र का है और अवैध रूप से वाहन चला रहा था।

पुलिस से ईमेल के जरिए की शिकायत

इस मामले में ट्रैफिक नियमों और ड्राइविंग लाइसेंस का उल्लंघन होने का हवाला देते हुए पुलिस को ईमेल के जरिए शिकायत की गई है। इसके अलावा, एक अन्य मामले में सीएलजी सदस्यों की नियुक्ति की सूची को लेकर भी डिप्टी सीएम बैरवा के खिलाफ जयपुर मेट्रो की मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक परिवाद दर्ज किया गया है, जिस पर 4 अक्टूबर को सुनवाई होनी है।