खबर गुरमीत राम रहीम से जुडी है। बता दें की बाबा राम रहीम के नाम से फेमस गुरमीत बुधवार को पैरोल पर जेल से बाहर आ चुका है। जेल से बाहर आकर बाबा भारी पुलिस बल के बीच वह उत्तर प्रदेश के बरनावा स्थित अपने आश्रम में गया है।

बता दें की हरियाणा में राजयसभा चुनाव सर पर हैं और इसी बीच बाबा को पैरोल भी मिल चुकी है। हरियाणा नायाब सिंह सैनी ने बाबा की 20 दिन की पैरोल की मंजूरी बीते बुधवार को दी थी। हालांकि पैरोल पर बाहर आने के लिए चुनाव आयोग ने बाबा के सामने तीन शर्तें रखी हैं।

चुनाव आयोग ने रखी तीन शर्तें

बता दें की चुनाव आयोग की तीन शर्तों पर बाबा को 20 दिन की पैरोल मिली है। शर्तों के अनुसार जेल से बाहर आने के बाद बाबा हरियाणा में नहीं रहेगा। वह किसी भी राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके अलावा बाबा सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का प्रचार नहीं कर सकेगा। बता दें की बाबा ने 20 दिन की आकस्मिक पैरोल के लिए जेल में आवेदन किया था। बाबा ने कहा था की वह उत्तर प्रदेश स्थित बरनावा के अपने आश्रम में रहेगा।

किसलिए सजा काट रहा है बाबा

जानकारी दे दें की अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के मामले में बाबा 20 साल की जेल की सजा को काट रहा है। वर्तमान में बाबा हरियाणा की रोहतक की सुनारिया जेल में कैद है। 2017 में बाबा को सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा बाबा सहित अन्य तीन लोगों को 16 साल पुराने पत्रकार के क़त्ल के केस में भी 2019 में दोषी ठहराया गया था।

क्या होती है पैरोल

आपको जानकारी दे दें की गुरमीत राम रहीम को पिछले 4 साल में 11 बार पैरोल मिल चुकी है। अब आपको बताते हैं की पैरोल आखिर क्या होती है। असल में पैरोल एक प्रकार की छुट्टी की तरह होती है। इसमें कैदी को कोई ख़ास कारण बताना होता है की उसको जेल से बाहर क्यों जाना है। इस कारण को ध्यान में रखकर जेल प्रशासन कैदी को कुछ दिन की छुट्टी दे देता है। पैरोल भी दो प्रकार की होती है। जिनमें से एक कस्टडी पैरोल होती है तथा एक रेगुरल पैरोल होती है।