राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया गया था और यह भारत के रिटायरमेंट प्लानिंग सेक्टर में एक बड़ी क्रांति साबित हुई है। इस योजना का उद्देश्य व्यक्तियों को अपने कार्यकाल के दौरान नियमित रूप से पेंशन फंड में निवेश करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि रिटायरमेंट के बाद उनके पास एक सुरक्षित वित्तीय योजना हो। यह योजना पूर्व निर्धारित पेंशन राशि का वादा नहीं करती, लेकिन अनुकूल निवेश रिटर्न की संभावना प्रदान करती है।
NPS की परिसंपत्तियां 37% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ 2.76 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई हैं, जिसमें 58 लाख से अधिक गैर-सरकारी ग्राहक भी शामिल हैं। यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा संचालित की जाती है। आइए जानते हैं 2024 में इस योजना में क्या नए बदलाव आए हैं।
1. टैक्स कटौती की सीमा में बढ़ोतरी
2024 के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS के नियोक्ता योगदान पर टैक्स कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। इसका सीधा लाभ कर्मचारियों को मिलेगा, क्योंकि अब वे अपने मूल वेतन के 4% के बराबर अतिरिक्त कटौती का लाभ ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल मासिक वेतन ₹1 लाख है, तो वह अब हर महीने ₹4,000 की अतिरिक्त कटौती का फायदा उठा सकता है।
2. एनपीएस से निकासी नियमों में बदलाव
NPS के तहत अब सब्सक्राइबर को अपने कॉर्पस का 60% हिस्सा टैक्स-फ्री एकमुश्त निकासी के रूप में निकालने की अनुमति है, जबकि बाकी 40% का उपयोग एन्युटी प्लान खरीदने के लिए किया जाएगा। यदि रिटायरमेंट पर कुल राशि ₹5 लाख से अधिक है, तो इसका 40% एन्युटी प्लान में लगाया जाना आवश्यक होगा। एन्युटी पेमेंट चरण में इस पर टैक्स लगाया जाएगा, जो व्यक्ति के आयकर स्लैब पर निर्भर करेगा।
3. इक्विटी निवेश आवंटन में बढ़ोतरी
NPS के निवेश दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है, जिसमें सब्सक्राइबर 60 वर्ष की आयु तक अपने निवेश का 75% तक इक्विटी में आवंटित कर सकते हैं। इस बदलाव से निवेशकों को उच्च जोखिम के साथ अधिक रिटर्न कमाने का अवसर मिलेगा।
4. टियर-2 एनपीएस अकाउंट में पूर्ण इक्विटी आवंटन
2024 में किए गए एक अन्य बड़े बदलाव के तहत, अब टियर-2 NPS अकाउंट होल्डर्स 100% इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, जो पहले 75% तक सीमित था। यह कदम निवेशकों को अधिक लाभ कमाने की संभावना प्रदान करता है।
5. डी-रेमिट सेवा की शुरुआत
अब NPS ग्राहकों को डायरेक्ट रेमिटेंस (डी-रेमिट) सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके तहत, सब्सक्राइबर अपने वर्चुअल अकाउंट नंबर के माध्यम से उसी दिन NVA (नेट एसेट वैल्यू) का फायदा उठा सकते हैं, जिससे उनका कंट्रीब्यूशन तत्काल निवेश हो सके।
6. व्यवस्थित एकमुश्त निकासी (SLW)
फरवरी 2024 से, NPS ग्राहकों को आंशिक निकासी का विकल्प दिया गया है। इसके तहत वे अपने बच्चों की शिक्षा, घर खरीदने या मेडिकल खर्च के लिए 60 से 75 वर्ष की उम्र के बीच समय-समय पर अपने NPS फंड का 60% तक निकाल सकते हैं। बाकी अमाउंट का उपयोग एन्युटी योजना में किया जा सकता है।