नई दिल्ली: सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) आज के समय में बेटियों को समाज में लक्ष्मी का स्थान दे रही है जिससे  लाखों परिवारों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। इस योजना का लाभ उठाकर लोग इस पर निवेश करके अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित रख सकते है। इससे ना केवल पढ़ाई पूरी हो रही है बल्कि  बेटियों की शादी भी धूमधाम के साथ कर सकते है। इस नव साल 2025 में सरकार बहुत सी योजनाओं में बदलाव करने जा रही हैं, ऐसे में लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर चिंता सता रही है।

आपको बतादें सरकार इस योजना पर ब्याज दर को यथावत रख रगी है, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। जनकारों का मानना है कि सुकन्या समृद्धि योजना में मार्च 2025 तक 8.2% ब्याज दर ही जारी रहेगा। यदि अन्य बचत योजनाओं के बारे में बात करें तो सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित सभी छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

क्या है सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के नियम:

2014 में मोदी सरकार आने के बाद से कन्याओं को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए एवं कन्याओं की शिक्षा व शादी के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। सुकन्या समृद्धि योजना में 2019 में जो बदलाव हुए उसके मुताबिक एक परिवार में केवल दो ही कन्याओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खोली जा सकती है। यदि किसी परिवार में जुड़वा बेटियां होती हैं तो दोनों बेटियों का अकाउंट एक अकाउंट से मैनेज किया जाएगा।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) कितना जमा हो सकता है:

सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपको बता दें बेटी के जन्म से लेकर 21 वर्ष तक यह खाता चालू रहता है। खाता खोलने के बाद कम से कम 250 रुपए और अधिक से अधिक एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पोस्ट ऑफिस या किसी अधिकृत बैंक में खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी की उम्र 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जन्म से 10 वर्ष तक खाता खुलवाया जाता है। 16 वर्ष तक इसमें पैसा जमा किया जाता है इसके बाद खाता 21 वर्ष में या बेटी के विवाह के समय मैच्योर हो जाता है।

मैच्योरिटी पर मिलेगी बंपर रकम

आपको बता दें सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट बेटी के जन्म से 10 वर्ष तक खोला जाता है। एक वित्त वर्ष में डेढ़ लाख से अधिक पैसा जमा नहीं किया जा सकता। यदि किसी अकाउंट में जन्म से लेकर खाता मैच्योर होने तक 1.5 लाख रूपीस जमा किया जाता है तो बेटी के विवाह होने पर 21 वर्ष बाद 71 लाख रुपए मिलेंगे।

मिलेगी टैक्स में छूट:

इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 80C के अनुसार, सुकन्या समृद्धि योजना के खाता धारक को कई लाभ मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि सुकन्या समृद्धि योजना में यदि आप खाता खुलवाते हैं तो इससे मिलने वाले ब्याज पर आपको किसी तरह का कर नहीं देना होगा। और खाताधारक के खाते में हर वित्त वर्ष के अंत में ब्याज जमा होता रहेगा।