नई दिल्ली। राजस्थान में नेशनल पेंशन योजना व ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने की मांग राज्य कर्मचारी लंबे समय से कर रहे है, जिसको लेकर राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ी घोषणा करके राज्य कर्मचारियों को एक बड़ी राहत की खबर  दी है। जिसके तहत जिन राज्य कर्मचारियों ने एनपीएस योजना के तहत अपना पैसा निकाल लिया है, उन्हें फिलहाल जमा नहीं कराना होगा। उनकी निकाली गई राशि को सेवानिवृत्ति के दौरान समायोजन कर लिया जाएगा। इधर सरकार राजस्थान में ओपीएस लागू करने को लेकर जल्द ही कोई फैसला सुना सकती है।

वित्त विभाग ने जारी किया परिपत्र

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने शुक्रवार को एक परिपत्र जारी करते हुए कहा है- कि जिन लोगों की नियुक्ति 1जनवरी 2004 के बाद हुई है और जिन सरकारी कर्मचारियों ने एनपीएस के अन्तर्गत राशि निकाल ली थी, उन्हे यह राशि वापस जमा कराने के लिए शिथिलता प्रदान की गई है। इस राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना कर समायोजित किया जाएगा।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत भी एक जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मियों द्वारा एनपीएस के तहत राशि लेने के लिए आवेदन किया जाता है तो संबंधित कार्मिकों द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम , 1998 के तहत पात्र नहीं माना जाएगा। तथा उन्हें पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।

कर्मचारी संगठनों ने जताया आभार

कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राना ने राज्य सरकार के दिए गए इन आदेशो का स्वागत करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने एनपीएस की राशि वापिस जमा करने के पूर्व आदेशों को विड्रॉल कर पेंशन के समय राशि को समाहित करने के आदेश जारी करना राज्य के लिए  सकारात्मक संदेश है।