पब्लिक प्रॉविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) यानी PPF एक ऐसी योजना है जिसमें आमतौर पर सभी लोग निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि इस योजना में जोखिक मुक्त निवेश किया जाता है. इस योजना की एक और खास बात ये है की ये योजना बिलकुल टैक्स फ्री योजना है, क्योंकि इसमें टैक्स की छूट और अधिकतम निवेश दोनों बराबर हैं. चलिए जानते है PPF की पूरी डिटेल.
पैसा निकालने का प्रॉसेस:
पीपीएफ खाता के नियमों के अनुसार पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्म सी जमा करना होता है, जो बैंक या डाकघर में ही उपलब्ध होता है. फॉर्म में आपको खाता संख्या और वो राशि लिखनी होगी जो आप निकालना चाहते हैं. साथ ही साथ आपको इसमें अपने हस्ताक्षर और एक राजस्व टिकट शामिल करना होगा, उसके बाद आपको इसे पासबुक के साथ जमा करना होगा, जिसके बाद आप पैसे निकाल सकते है.
PPF मैच्योरिटी:
पीपीएफ में 15 साल की मैच्योरिटी को अवधि है, लेकिन अगर आप 15 साल से भी ज्यादा इस योजना में निवेश करना चाहते है तो ये योजना आपके लिए और बेहतरीन हो सकती है.
अगर बात करें इसमें निवेश की तो पीपीएफ में केवल आप 1.5 लाख रुपये तक का भी निवेश कर सकता है. डाकघर की वेबसाइट के अनुसार, अगर आप 15 साल से पहले इस योजना को बंद करना चाहते हैं तो निकासी संबंधी कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसे आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है. अगर मैच्योरिटी समाप्त होती है तो पीपीएफ निकासी दिशानिर्देश 2021 में 15 साल के बाद भी आंशिक निकासी का नियम बरकरार रहेगा. 15 वर्षों की गणना उस वित्तीय वर्ष के अंत से की जाती है, जिसमें शुरुआती योगदान किया गया था.
इस योजना में निवेश करने के सात साल बाद आप अपने पीपीएफ खाते में राशि का 50 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं, आप प्रत्येक वर्ष केवल एक आंशिक निकासी ही कर सकते हैं. धनराशि निकालने के लिए आपको पीपीएफ पासबुक और एक आवेदन फॉर्म बैंक या डाकघर में देना होगा जिसके बाद आप राशि निकाल सकते है.
ख़ास बात :
अगर आप इस योजना को इसके पीरियड टाइम से पहले ही खतम करना चाहते है या फिर अगर आप 15 साल की इस योजना की अवधि समाप्त होने से पहले अपना पीपीएफ खाता बंद करते हैं, तो शर्तों के तहत कुल राशि दी जाएगी. हालांकि यह राशि ब्याज दर में कमी करके दी जाएगी.