नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कानून “हिट एंड रन” के आने के बाद से देश भर में काफी अफरातफरी देखने को मिल रही है। इस कानून के आने के बाद से देश भर के ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर संगठन ने चका जाम हड़ताल शुरू कर दी है। करोड़ों ट्रकों के पहिए सड़क पर ही थमकर रह गए हैं। इस कानून के विरोध में ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ ड्राइवर यूनियन भी हड़ताल करने सड़कों पर उतर गए हैं। जिससे देश भर की आवाजाही या ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था चरमरा गई है।
केंद्र द्वारा लागू किए गए नए कानून “हिट एंड रन” (hit-and-run law) की वजह से देश भर में चका जाम हड़ताल हो गई है। जिसकी वजह से आमजन जीवन काफी प्रभावित हुआ है। आलम यह है कि ट्रक, बस, ट्रैक्टर,ऑटो ट्रांसपोर्ट के जितने भी साधन है वह सभी बंद हो गए हैं। जिससे जगह-जगह लोग जाम में फंस गए हैं। या फिर बिना वाहन के परेशान हैं।
ट्रांसपोर्ट यूनियन और वाहन चालक यूनियन संघ का मानना है यदि सरकार इस कानून को नहीं बदलती तो यह धरना प्रदर्शन और हड़ताल लंबे समय तक जारी रहेगी। दूसरी ओर ट्रांसपोर्टर यूनियन के हड़ताल से पेट्रोल डीजल की आवाजाही रुक गई है, जिससे लोगों को भारी किल्लतों का सामना करना पड़ सकता है। इस जाम के चलते जगह-जगह पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही है।
“हिट एंड रन” कानून के विरोध में महाराष्ट्र में हुआ पथराव:
वैसे तो हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर में धरना प्रदर्शन हो रहा है, महाराष्ट्र में ड्राइवर यूनियन जगह-जगह चका जाम कर हड़ताल कर रहै है, हड़ताल को खुलवाने के लिए आई पुलिस पर पुलिस पर पथराव की खबर सामने आई है जिससे पुलिस के एक जवान के घायल होने की बात सामने आई है।
आपको बता दें केंद्र द्वारा लाया गया नया कानून “हिट एंड रन” जो बनाया गया है, उसके तहत यदि कोई ट्रक या डंपर चालक किसी भी व्यक्ति को कुचलकर भागता है, तो अब उसकी खैर नहीं होगी, ऐसे ड्राइवर को 10 साल की सजा होगी। इतना ही नहीं ऐसे मुजरिम को 7 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा।
जबकि इस नए कानून के आने से पहले यदि कोई ड्राइवर ठोकर मार कर फरार होता था तो उसे आसानी से जमानत मिल जाती थी। और प्रूफ होने पर दो साल की सजा भर होती थी। लेकिन अब नए कानून के आने के बाद आरोपी को 10 साल जेल में गुजारना होगा।