नई दिल्ली। जब से 2000 के नोट को प्रचलन से हटाने की घोषणा हुई है तबसे नोटों को बदलने की होड़ मची है। हर कोई अपने पास रखे 2000 के नोट को बदलवाने के प्रयास में हैं कई लोग तो इनकम टैक् की नज़र से बचने के लिए अपने तकीबियों के हाथ से ये नोट बदलवा रहे हैं। लेकिन यदि आपके पास भी 2000 के नोट हैं तो बदलने से पहले हो जाएं सावधान, क्योंकि 2000 के नोट बदलने वालों पर है इनकम टैक्स की नजर। दरअसल सूत्रों की माने तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब 2000 के नोट पर नजर बनाए हुए है। आपके दिमाग में यह भी हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमें आपके 2000 के नोटों पर कैसे नजर रख रहा है? दरअसल बैंकों में जितने भी 2000 के नोट जमा कराएजा रहे हैं उन सभी नोटों की डिटेल बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रही है।
जानकार मान रहे हैं कि सरकार कालेधन पर रोक लगाने के लिए ऐसा कदम उठा रही है। अब तो बैंक 23 मई से आउट ऑफ सर्कुलेशन हुए नोटों को बदलने के लिए वापस मांगा रही है। इस क्रम में बैंक में जो भी 2000 के नोट जमा कराए जा रहे हैं जमा करने वाले की जानकारी के साथ उन् बदला जा रहा है जो जानकारी आईटी डिपार्टमेंट को दी जा रही है।
बैंकों को देनी होगी जानकारी
ऐला नहीं है कि पके पास जितने भी नोट हैं आप एक बार में बदल सकते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोट बदलने की जो गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक एक व्यक्ति एक बार में सिर्फ 20000 रुपये ही बदल सकताहै। यदि कोई 20000 से ज्यादा नोट बदलता है तो उसे दोबारा लाइन में लगना होगा। पहले से चलेआ रहे एक कानून के मुताबिक यदि कोई जमाकर्ता एक साथ ज्यादा पैसा जमा कराता है तो कैश डिपॉजिट और एक्सचेंज की जानकारी इनकम टैक्स को देना अनिवार्य हो जाता है।
वैसे तो हमारे देश में आड़े वख्त के लिए धन संचय करके रखने का रिवाज रहा है। जो रिसेशन में काम आता है, पर इसके लिए आपको बैंक को वास्तविक कारण बताना पड़का है। लेकिन सरकार इन दिनों कालेधन के खिलाफ और गैर कानूनी तौर पर जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। इसी लिए बैंकों से जो भी व्यक्ति ज्यादा रकम बदलवाता है आयकर विभाग उसकी डिटेल मंगाती है।
समझदारी से करें काम
सरकार को अनुमान है कि 2000 रुपये के नोट जैसे ही प्रचलन से बाहर होंगे, बड़ी संख्या में लोग ये नोट बदलने आएंगे। ऐसे में काले धन को पकड़ने के लिए बैंक और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी काले घन का पता लगने के लिए डेटा की जांच करते हैं।
बैंकों से मिली जानकारी के अनुसार जो लोग 20000 से ज्यादा का कैश एक्सचेंज करा रहे हैं उन्हें इसके लिए किसी वैलिड आईडी प्रूफ देने की जरुरत नही है। वहीं, अगर कोई इस दौरान इनकम टैक्स के केस में फस जाता है तो उसे इन पैसों का के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। बता दें एक वित्तीय वर्ष में आप 10 लाख रुपये तक ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं।