नई दिल्ली : क्या आपने किसी तरह को लोन लिया है लेकिन इसकी किस्त समय पर नही चुका पा रहे है और इस पर लगने वाली बैंक की भारी भरकम पेनल्टी ब्याज दरों (Penal Interest Rates) से परेशान हैं? तो अब को परेशान होने की जरूरत नही है आरबीआई (RBI) ने आपके लिए इसी समस्या से बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने पेनल्टी ब्याज दरों के नाम पर कर्ज लेने वालों (Borrowers) से मनमाना पैसा वसूलने को लेकर बैंकों को चेतावनी दी है। साथ ही आरबीआई ब्याज दरों से कर्जदारों को बचाने के लिए एक बड़ा समाधान भी लेकर आया है। आरबीआई ने कहा है कि लोन में जो भी पेनल्टी लगती है उसे एक शुल्क के रूप में लिया जाना चाहिए, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इसे वसूलना चाहिए।
बैंक कर रहे थे मनमानी
आरबीआई ने कहा कि भले ही कर्ज लेने वालों से जुर्माना लेने का अधिकार बैंकों के पास था, लेकिन इसका दुरुपयोग किया गया है। वे इसका इस्तेमाल रेवेन्यू ग्रोथ टूल के रूप में कर रहे थे। आरबीआई ने ड्राफ्ट सर्कुलर में कहा, ‘ऐसा देखा गया है कि कई रेगुलेटेड इकाईयां पेनल्टी ब्याज दरें लगाती हैं। ये लागू ब्याज दरों के अलावा होती हैं।’ सर्कुलर में कहा गया, ‘जो ब्याज दर निर्धारित की जाती है उससे ज्यादा पेनल्टी ब्याज दर का इस्तेमाल रेवेन्यू ग्रोथ टूल के रूप में किया जाना सही नही है। हालांकि, समीक्षाओं से पता चला है कि दंडात्मक ब्याज लगाने के संबंध में विनियमित संस्थाओं के बीच जो नियम बनाए गए है वे अलग-अलग हैं। इससे ग्राहकों में शिकायतें और विवाद पैदा हुए हैं।’
ब्याज दर के रूप में नहीं लगेगा जुर्माना
आरबीआई ने निर्देश दिए है कि अब डिफॉल्ट होने पर जुर्माना पेनल्टी ब्याज दर के रूप में नहीं वसूला जाएगा। सर्कुलर में कहा गया कि लोन पर लगाइ जाने वाली ब्याज दरों को रिसेट करने की शर्तों और ब्याज दरों के निर्धारण पर बनाए गए निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।