EPFO money withdrawal: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें अब अपने EPFO या पीएफ अकाउंट का पैसा निकालने के लिए अधिक इंतजार नहीं करना होगा। वे जिस दिन भी चाहेंगे, उसी दिन EPFO का पैसा क्लेम करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकेंगे। वर्तमान में EPFO या पीएफ अकाउंट का पैसा निकलवाने में लगभग 3 से 5 दिन तक का समय लगता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केन्द्र सरकार ने EPFO अकाउंट्स के लिए एक नया सिस्टम डवलप किया है। इस सिस्टम के जरिए जिस दिन भी आप ईपीएफओ का पैसा क्लेम करेंगे, उस समय से अगले 24 घंटों के अंदर ही कर्मचारी के खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अनुसार यह देश में एक बड़े आर्थिक सुधार के रूप में काम करेगा और इससे देश भर के करोड़ों प्राइवेट नौकरीपेशा लोगों को लाभ मिल सकेगा।
अभी EPFO से पैसा निकालने के लिए हैं यह नियम
वर्तमान में EPFO का पैसा क्लेम करने के बाद विदड्राअल करने में 3 से 5 दिन तक का समय चाहिए होता है। यदि इसमें क्लेम को अप्रुव करने का भी टाइम जोड़ लिया जाए तो कर्मचारी के खाते में पैसा आने में लगभग 7 दिन तक का समय लग सकता है परन्तु नए नियमों और सरकार द्वारा डवलप किए गए नए EPFO सिस्टम के जरिए कर्मचारी क्लेम वाले दिन या क्लेम किए गए समय से ठीक 24 घंटे के अंदर ही अपना पैसा विद़्राअल कर सकेंगे। सिस्टम में सुधार के लिए सभी कागजी कार्यवाही को भी समाप्त किया जा रहा है।
EPFO पैसा क्लेम करने के मानना होता है यह नियम
फिलहाल ईपीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर कर क्लेम फाइल किया जाता है। इसके लिए यूजर को उसके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN नंबर तथा पासवर्ड चाहिए होता है। फॉर्म भरने के बाद क्लेम की अप्रूवल मिलती है।
इस तरह PF के पैसे को क्लेम कर सकते हैं
EPFO अकाउंट से पैसा क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको यूएएन के आधिकारिक पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ को ओपन करना होगा। यहां पर आपको अपना अपना UAN नंबर और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेनू में देखें, वहां पर आपको ‘क्लेम (फॉर्म-31, 19 और 10सी)’ विकल्प चुनना होगा।
इसके बाद आपको एक न्यू स्क्रीन दिखाई देगी जहां आपको अपने वेरिफाईड बैंक अकाउंट नंबर की डिटेल्स भर कर ‘वेरिफाई करें’ वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद ‘Yes’ पर क्लिक करें और ‘प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम’ पर विकल्प को चुनें।
अब एक नई टैब ओपन होगा जहां आपको ‘आई वांट टू अप्लाई फॉर’ टैब के तहत आपको जिस दावे की जरूरत है, उसे सलेक्ट करना होगा। यहां पर अपना फंड निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ चुनें। इसके साथ ही मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड़ करें। इस तरह क्लेम किए गए पैसे पर अप्रुवल भी ऑनलाइन ही आएगी। क्लेम की अप्रुवल मिलते ही ईपीएफओ का पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।