अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे पूरा-पूरा दिन ऑफिस में ही बिता देते हैं और खुद के या परिवार के लिए उनके पास समय ही नहीं बचता। ऐसे में सप्ताह का एक मात्र छुट्टी का दिन संडे कब निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। हालांकि अब मोदी सरकार नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आई हैं। सरकार उनके लिए जल्दी ही नया Wage Code और श्रम कानून (Labour Code) लेकर आई है।
उल्लेखनीय है कि नए श्रम कानून में आपको हर हफ्ते एक वीक ऑफ के बजाय तीन वीक ऑफ मिलेंगे। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सूचना में कहा गया है कि देश के लगभग 90 फीसदी राज्यों ने नए लेबर कोड का मसौदा तैयार कर लिया है और बहुत जल्दी इन्हें लागू कर दिया जाएगा।
नए लेबर कोड से होगा सैलरी और ऑफिस के टाइम में बदलाव
केन्द्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नए श्रम कानून को लागू करने से कंपनियों सहित श्रमिकों को भी फायदा होगा। इन्हें लागू करने से सैलरी, ऑफिस टाइमिंग और पीएफ तथा रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में भी बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि नया श्रम कानून सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन प्राप्त हो।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार पूरे देश में ई-श्रम पोर्टल बना रही है जिसमें असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों का डेटाबेस रहेगा। मौजूदा आकंड़ों के अनुसार अभी देश में लगभग 38 करोड़ श्रमिक हैं।
सप्ताह में सिर्फ 48 घंटे काम करना होगा
नए श्रम कानून के अनुसार प्रत्येक श्रमिक के लिए सप्ताह में 48 घंटे काम करना अनिवार्य होगा। यदि वे लगातार चार दिनों तक 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो वे निश्चित रूप से बचे हुए तीन वीक ऑफ ले सकते हैं।
इसके साथ ही नए लेबर कोड में कहा गया है कि प्रत्येक कर्मचारी को हर 5 घंटे बाद 30 मिनट का ब्रेक देना होगा। और साथ ही यदि व्यक्ति अपनी रोजाना की निर्धारित ड्यूटी से 30 मिनट अधिक काम करता है तो उसे ओवरटाइम दिया जाना चाहिए।
कर्मचारियों को मिलने वाली सैलेरी होगी कम
नया श्रम कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में भी कटौती हो सकती है हालांकि इसके कारण पीएफ और ग्रेच्यूटी में बढ़त हो जाएगी। नए लेबर कोड के अनुसार कर्मचारी का मूल वेतन उसकी बेसिक सैलरी सीटीसी का न्यूनतम 50 प्रतिशत होगा। इस तरह उसकी बेसिक सैलरी तो बढ़ जाएगी परन्तु प्रत्येक माह मिलने वाली सैलरी में कमी आ जाएगी।