जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना गरीब के भले के लिए बनाई गई। लोग इसका लाभ लेने के लिए कई तरह के फर्जीवाड़े कर रहे हैं। फ्री का राशन ले रहे ऐसे लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जयपुर जिले में 147 अपात्र लोगों की सूची जारी कर दी है। इनके घर नोटिस भिजवाकर वसूली के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने गिव अप अभियान चलाया है और ऐसे लोगों को अपना नाम हटवाने के आदेश दिए हैं, जो गलत लाभ ले रहे हैं। 28 फरवरी 2025 तक अपना राशन सरेंडर करा सकते हैं और खाद्य सुरक्षा से नाम हटवा सकते हैं।

कौन हैं खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र

जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लोगों से वसूली के आदेश तो दे दिए। लेकिन जो अपनी इच्छा से बंद कराना चाहता है, उन्हें एक अंतिम मौका भी दिया है। सरकार ने अपने मानक भी कुछ तैयार किए हैं। सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आयकरदाता जो फ्री राशन ले रहा है, वह भी अपात्र है। निजी चौपहिया वाहन धारक भी अपना राशन सरेंडर करा दें। 1 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय वाले व्यक्ति अपना राशन सरेंडर करा दें। अभी सरेंडर कराने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकार द्वारा अपात्र घोषित किए जाने पर वसूली की जाएगी।

हटेंगे हजारों अपात्रों के नाम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्र लाभार्थियों के नाम जल्द ही हटा दिए जाएंगे। जिला रसद अधिकारी अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के आदेश पर नोटिस जारी किए हैं। अब तक कुल 147 को नोटिस जारी करके वसूली के आदेश दिए गए हैं।

परिवार में भी सरकारी नौकरी तो अपात्र

गिव अप अभियान में अपात्र व्यक्ति के लिए सरकारी होना ही काफी नहीं है, अर्द्ध सरकारी भी अपात्र है। परिवार का कोई भी स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्य करने वाले और सालाना 1 लाख रुपए से अधिक आय या पेंशन प्राप्त करने वाला अपात्र माना जाएगा। निजी चौपहिया वाहन धारक और आयकरदाता का रिकॉर्ड सरकार के पास है, ऐसे में सभी खुद का नाम हटवा लें।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 3 दिसंबर, 2024 से गिव अप अभियान के तहत राशन सरेंडर के लिए अभियान चलाया गया है। इसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 है, जो खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले परिवारों को नोटिस और वसूली से दूर रखेगी।