आपको मालूम होगा ही की सरकार आम लोगों की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं। जिनका लाभ लाखों लोगों को मिलता है। आज हम आपको सरकार की एक ऐसी ही योजना के बारे में जानकारी दे रहें हैं। जिसके तहत सरकार अविवाहित लोगों तथा जिन लोगों की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है को पेंशन प्रदान करती है। आपको बता दें की सरकार इस योजना के जरिये इस प्रकार के लोगों को 3 हजार रुपये प्रति माह की सहयता प्रदान करती है।
इस योजना का नाम “वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना” है। यह योजना आर्थिक तौर पर कमजोर लोगो के लिए है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को भी लाभ दिया जाता है। आपको बता दें की विधवा, विधुर तथा अविवाहित लोगों को इस योजना के तहत आर्थिक लाभ दिया जाता है। आइये अब आपको बताते हैं की इस योजना में कौन कौन लोग पात्र होंगे।
योजना के लिए पात्रता
आपको सबसे पहले हम बता दें की इस योजना में सिर्फ वे ही लोग आवेदन कर सकते हैं। जिनकी आयु 45 वर्ष से ज्यादा है। इस योजना के पहले चरण में सरकार ने 509 महिलाओं का चयन किया है। इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। दिसंबर माह में इस योजना का आखरी चरण पूरा हो चुका है अतः अब लाभार्थियों को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन वितरण की प्रक्रिया में इस बात को सुनिश्चित किया गया है की पेंशन को लाभार्थी के खाते में सीधा डाला जा सके।
जान लें योग्यता
इस योजना में सिर्फ वे ही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु 45 वर्ष से ज्यादा है। इसके अलावा आवेदनकर्ता हरियाणा का ही निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम ही होनी चाहिए। जो लोग यह योग्यता रखते हैं। वे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए हरियाणा सरकार ने अभी तक 12270 विधवा महिलाओं, 2586 अविवाहित पुरुषों को चुना है। हरियाणा सरकार की इस पहल से अब ये लोग भी समाज में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त कर सकेंगे।