हमारे देश में किसी को भी वाहन चलाने के लिए उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी होता है और अब केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक नया नियम को जारी किया है। आपको बता दें कि कुछ समय केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नए नियमों की घोषणा की थी। यदि आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बारें में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
Driving Licence के नए नियम
केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के नियम में बड़ा बदलाव जारी किया है। इसको बनवाने के लिए परिवहन कार्यालय (RTO) जाने और बड़ी लाइन में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए नियम काफी सरल कर दिया है, और इसके लिए अब ड्राइविंग टेस्ट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस दिशा निर्देश की घोषणा करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए जिन नियमों में बदलाव किया है उसके अनुसार अब आपको आरटीओ जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
ड्राइविंग स्कूल और ट्रेनिंग के लिए बड़ी खबर
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र मंत्रालय की जानकारी के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आपको RTO में टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां अब आप किसी भी प्रतिष्ठित ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान से लाइसेंस लेकर आसानी से पंजीकरण करवा सकते हैं। यदि आवेदक टेस्ट को पास कर लेते हैं तो उनको स्कूल से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इसके आधार पर आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
वाहन को चलाना सिखाने वालों के लिए खास बात
सरकार ने वाहन को चलाना सिखाने वालो को भी निर्देश दिया है कि दो पहिया और तीन पहिया या हल्के मोटर वाहनों को चलाने की ट्रेनिंग सुविधा देने के लिए उनके पास न्यूनतम एक एकड़ भूमि होना आवश्यक है। तो वहीं मध्यम और भारी वाहनों को चलाने की ट्रेनिंग देने लिए दो एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ट्रेनर्स के पास काम से कम 12वीं कक्षा का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 5 साल का ड्राइविंग अनुभव और यातायात नियमों की अच्छी समझ होनी भी आवश्यक है।