आपको बता दें की RBI इन दिनों सभी बैंकों पर सख्ती से निगाह रख रहा है। यदि RBI बैंकों की जांच करता है और उन में कोई खामी पाई जाती है तो जुर्माना लगाने, लाइसेंस रद्द करने से लेकर बैन तक लगाया जाता है। इसी क्रम में हालही में RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगाने के बाद अब राजस्थान के सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर बड़ा एक्शन लिया है।

लाइसेंस किया रद्द

आपको बता दें की RBI ने बीते बुधवार को सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया था। आरबीआई ने इसका कारण बताते हुए कहा था की बैंक के पास में पर्याप्त पूंजी नहीं है और न ही कमाई की संभावनाएं हैं। RBI ने कहा है की राजस्थान की सहकारगी समितियों के पंजीयक से भी बैंक को बंद करने तथा एक परिसमापक नियुक्त करनेका अनुरोध किया है। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि को प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

RBI ने कहा

रिजर्व बैंक का कहना है की “बैंक के आकंड़ो के अनुसार “99.13 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।” RBI ने बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का कारन बताते हुए कहा है की सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास में पर्याप्त पूंजी तथा कमाई की संभावना नहीं थी।

बैन हुआ पेटीएम पेमेंट्स बैंक

आपको बता दें की बीते महीने रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बड़ी कार्रवाई की थी। जिसके बाद में 31 जनवरी को आदेश जारी करते हुए 29 फरवरी के बाद में किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में आगे जमा, लेनदेन या टॉप-अप को रोकने को कहा था। अब रिजर्व बैंक ने इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है।