नई दिल्ली। देश में हर बैंक का संचालन कर रही बैंक आरबीआई हर एक बैंक पर कड़ी नजर रखते हुए लोगों को अच्छी सुविधा प्रदान कर रही है। यदि कोई बैंक निर्धारित नियमों के नजरअंदाज करता है,या उसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं रहती, तो आरबीआई उस पर तुंरत कड़ी कार्रवाई करने में कोई कसर नही छोड़ता है। अब हाल ही में, आरबीआई ने द सिटी कोऑपरेटिव बैंक को बंद करने का एलान किया है जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक का संचालन महाराष्ट्र से हो रहा था। आरबीआई के इस निर्णय के बाद से इस बैंक पर ताला लग जाएगा।

लाइसेंस रद्द होने का कारण

आरबीआई ने द सिटी कोऑपरेटिव बैंक की जब जांच की तो पाया कि बैंक काफी गरीबी रेखा में चल रहा था।  बैंक की कमाई की संभावनाएं और पूंजी दोनों ही बेहद कम थीं, जिससे यह बैंक भविष्य में अपनी सेवाओं को जारी रखने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा, बैंक ने आरबीआई के नियमों का उल्लघन भी किया था। इन्ही सभी कारणों को देखते हुए आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और इसके सभी कार्यों पर रोक लगा दी।

ग्राहकों में मची भगदड़

बैंक का लाइसेंस रद्द होने से ग्राहकों में हड़बड़ाहट बढ़ गई है। लोगों में चिंता है कि उनका पैसा डूब जाएगा। लेकिन आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक का लाइसेंस रद्द होने से ग्राहकों पर सका कोई असर नही होगा। जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि उनके अमुसार वापस कर दी जाएगी, लेकिन जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के तहत यह राशि केवल 5 लाख रुपये तक ही सीमित होगी।

बैंक करेगा 230.99 करोड़ रुपये का भुगतान

इस बैंक के लगभग 87% जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमा राशि मिल जाएगी। डीआईसीजीसी ने इस बैंक को बंद करने से पहले ही 230.99 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। जिससे ग्राहकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।