नई दिल्ली: ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्रों की ज्यादा अबादी पोस्टऑफिस में पैसा जमा करके उन्हे सेव करती है। जिसमें बैकों के मुकाबले ब्याज भी अच्छा मिलता है। यदि आपका खाता भी पीपीएफ में है तो इन छोटी बचत करने वालों के लिए केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से बड़ी राहत दी जा रही है. अगर आपने भी पीपीएफ (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme) समेत स्मॉल सेविंग्स स्कीम में पैसा लगाया है तो सरकार की ओर से नियमों में बड़े बदलाव दिए गए है। जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है।
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, कोई व्यक्ति रिटायर होने की समय तिथि से तीन महीने के अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में अपना अकाउंट खोल सकता है। सरकार की तरफ से यह नोटिफिकेश 9 नवंबर को जारी किया गया है।
खाते को बंद करने के भी बदले नियम
जारी की गई अधिसूचना में कहा गया कि मैच्योरिटी की तारीख या एक्सटेंडेड मैच्योरिटी की तारीख के अनुसार इसमें आपको तय दर से ब्याज मिलेगा।
पैसा निकालने के भी बदले नियम
इसके अलावा, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना (National Savings Fixed Deposit Scheme) के तहत यदि आप समय से पहले अपनी जमा राशि निकालते है तो इसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। यदि पांच साल की अवधि वाले खाते में आपने पैसा जमा किया है लेकिन खाता खोलने की तारीख से चार साल के बाद यानि समय से पहले आप पैसा निकालते है, तो डाकघर बचत खाते पर लागू दर से ब्याज देय होगा। जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक, उक्त स्थिति में तीन-वर्षीय सावधि जमा खाते के लिए स्वीकार्य दर से ब्याज दिया जाता है. छोटी बचत योजनाओं का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है.
9 तरह की सेविंग्स स्कीम
आपको बता दें केंद्र सरकार की तरफ से 9 तरह की सेविंग्स स्कीम चलाई जा रही हैं. इनमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), महिला सम्मान बचत सर्टिफिकेट (Mahila Samman Saving Certificate), रिकरिंग डिपॉजिट (RD), किसान विकास पत्र (KVP), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSC) शामिल हैं. इन सभी योजनाओं पर सरकार की तरफ से मोटे ब्याज का ब्याज का फायदा दिया गया है।