आपको पता होगा ही जनता की सहायता के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती रहती हैं। जिसके तहत आम जनता को काफी राहत मिलती है। इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में बता रहें हैं। जिसके तहत अविवाहित लोगों तथा जिन लोगों की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है उनको सरकार वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। आपको बता दें की इस योजना के तहत इस प्रकार के लोगों को सरकार 3000 रुपये की सहायता प्रदान करती है।
यह योजना उन लोगों के लिए ही है, जो की आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना का नाम “वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना” है। इस योजना का लाभ विधवा महिलाओं को भी दिया जाता है। अतः विधवा, विधुर तथा अविवाहित युवाओं को इस योजना के तहत सरकार आर्थिक लाभ प्रदान कर रही है। आइये अब आपको बताते हैं की योजना के लिए कौन कौन लोग पात्र होंगे।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए पात्रता
आपको बता दें की इस योजना में सिर्फ वही अविवाहित लोग या विधवा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है इस योजना के पहले चरण में सरकार ने 509 विधवा महिलाओं का चयन किया है। इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में वित्तीय स्थिरता को प्रदान करना है। आपको बता दें की दिसंबर इस योजना का अंतिम चरण है और इसके बाद में सभी लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन की वितरण प्रक्रिया इस बात को सुनिश्चित करती है की पेंशन सभी लाभार्थियों को उनके खाते में ही मिल सके।
यह है योग्यता
इस योजना में वे ही लोग आवेदन कर सकते हैं। जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है। इसके अलावा आवेदक हरियाणा प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। जो लोग इस कैटेगिरी में आते हैं। वे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के दूसरे चरण में जनवरी की पेंशन का वितरण किया जाएगा। आपको बता दें की सरकार ने अब तक 12270 विधवा महिलाओं, 2586 अविवाहित पुरुषों को इस योजना के लिए चुना है। हरियाणा सरकार की यह पहल इन लोगों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्रदान करेगी तथा इसकी आर्थिक स्थिति ो भी मजबूत बनाएगी।