नई दिल्ली। कोरोनाकाल के समय केन्द्रीय सरकार द्वारा गरीबों की आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई फ्री राशन योजना का फायदा आज के समय में देश भर के करोड़ो लोग उठा रहे है। यह योजना गरीबों की आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई थी। जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Mission)के तहत कुछ नियम भी रखे गए थे। लेकिन इन नियमों को नकारते हुए इस योजना का लाभ अपात्र लोग भी उठा रहे है।

जिसको लेकर अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से ‘गिवअप’ अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें बताया गया है कि 31 जनवरी, 2025 से पहले अपात्र लोग अपने नाम राशनकार्ड से स्वेच्छा से हटवा लें।जिला रसद अधिकारी नारायण सिंह चारण ने बताया कि सक्षम व्यक्तियों के नाम हटने से योजना में पात्र लोगों का नाम जोड़ा जा सकेगा।

इस अभियान के तहत जो अपात्र लोग अपना नाम नहीं हटवाते है तो उन सक्षम व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन मालिक, सरकारी कर्मचारी या अन्य सक्षम व्यक्ति नजदीकी उचित मूल्य की दुकान से निर्धारित फॉर्म पर योजना से नाम हटवाने का आवेदन दे सकते है।  स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए आपको आवेदन फॉर्म जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर मिल जाएगें।

गिवअप अभियान के तहत स्वेच्छा से नाम हटवाएं

गिवअप अभियान के तहत अपात्र अथवा सक्षम व्यक्तियों को  31 जनवरी, 2025 तक की मोहलत भी दी जा रही है। लेकिन यदि वे लोग इसके बाद भी नाम नही हटाते है तो उनके विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गिव-अप अभियान के दौरान निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से नाम हटवाने की अपील की जा रही है। योजना में अपात्र लोगों का नाम हटने से खाद्य सुरक्षा का लाभ सही जगह पर सही लोगों में पहुंच सकेगा।

31 दिसंबर तक करवा सकेंगे एलपीजी आईडी मैपिंग

इसी योजना के तहत जो लोग उज्जवला गैस का लाभ ले रहे है उनके लिए 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर पाने वले लाभार्थियों के लिए एलपीजी आईडी मैपिंग की अवधि 31 दिसम्बर, 2024 तक बढ़ा दी गई है. जिला रसद अधिकारी ने बताया कि एनएफएसएस लाभार्थियों को 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए एलपीजी आईडी मैपिंग करवानी आवश्यक है। सभी वंचित उपभोक्ता को नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर मशीन से आधार नम्बर की सीडिंग, ई-केवाईसी, नाम, एलपीजी आईडी की सीडिंग करवाना जरूरी है। निर्धारित तिथि तक यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते है तो आपका नाम खाद्य सुरक्षा से हटा दिया जाएंगा।