केन्द्रीय सरकार कर्मचारी के भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े नियमों में कुछ ना कुछ बदलाव करती रहती है जो उनके हित के लिए जरूरी होता है। इसी के बीच खबर आ रही है कि अब कर्मचारी अपने पीएफ के पैसों को यहां वहा ना भटकर सीधे अपने एटीएम की मदद से निकाल सकते है। सरकार ईपीएफओ 3.0 वर्जन के तहत पीएफ कंट्रीब्यूशन की लिमिट को खत्म करने, पीएफ लिमिट को बढ़ाने और पीएफ का पैसा निकालने के लिए एटीएम कार्ड को लाने पर विचार कर रही है।
एटीएम से निकाल सकेगें पीएफ
EPFO: केंद्र सरकार में जल्द ही ईपीएफओ 3.0 के तहत कर्मचारियों को सीधे एटीएम से पीएफ फंड निकालने की योजना तैयार कर रही है। इससे कर्मचारियो को यह सुविधा मिलेगी कि कर्मचारी किसी आपातकालीन स्थिति में इस धन का उपयोग कर सकता है, इसके अलावा जब वो सेवानिवृत्ति होगें को उनके खाते में संतोषजनक पैसा रखा मिलेगा। क्योकि पैसा निकालने की एक लिमिट बनी जाएगी।
इसके साथ ही कर्मचारियों द्वारा ईपीएफ में किए जाने वाले मौजूदा 12 फीसदी योगदान को भी बढ़ाने का प्रस्ताव है. वर्तमान में, कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12%, महंगाई और रखरखाव भत्ते के साथ आवंटित करते हैं। इसमें से वेतन का 8.33% पेंशन फंड और 3.67% ईपीएफ की ओर जाता है।
जानिए पीएफ निकासी के नियम
पीएफ निकासी के लिए जारी किए नियमों के अनुसार, यदि किसी कारणवश आपकी नौतरी छूट जाती है। तो ऐसी स्थिति में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप नौकरी छोड़ने के एक महीने के बाद अपने पीएफ खाते से 75% धनराशि निकाल सकता है। और नौकरी छूटने पर दो महीने बाद पीएफ खाते से 25 फीसदी रकम निकाली जा सकती है। एक कर्मचारी किसी संस्था में 5 साल तक काम करता है और अपना पीएफ निकालना चाहता है, तो उस दौरान उसे कोई आयकर नहीं देना होगा। इसके लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि 5 वर्ष की होनी जरूरी है।