नई दिल्ली: चालान का नाम सुन कर वाहन चालकों को पसीना छूटने लगता है। लेकिन अब यूपी में योगी सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देने का काम किया है। दरअसल यदि किसी का ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) हुआ और वह अभी तक पेंडिंग पड़ा है तो अब ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। यूपी की योगी सरकार ऐसे वाहन चालकों को बड़ी राहत देने का कार्य किया है, जिनका चालान पिछले 5 साल से पेंडिंग पड़ा है, उन्हे अब चालान की रकम नहीं भरना होगा, उनका चालान सरकार ने माफ कर दिया है।

यूपी सरकार के इस फैसले से कई लाख वाहन चालकों और मालिकों को राहत मिली है। सरकार ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि में जितने भी चालान हुए हैं उन सभी को रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं इससे संबंधित यदि कोई प्रकरण सूबे के किसी भी न्यायालय में चल रहे हैं उन्हें भी निरस्त किरने के आदेश दिए गए हैं, सरकार के आदेश के मुताबिक चाहे कामर्शियल व्हीकल हो या प्राइवेट सभी तरह के वाहन को राहत दी गई है।

न्यायालय में चल रहे प्रकरण भी होंगे निरस्त

आपको बतादें सरकार ने सूबे के संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया है, परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह द्वरा जारी निर्देश को देखें तो आदेश में कहा गया है कि जो भी चालान अभी तक पेंडिंग हैं उनकी लिस्ट लेकर उनको ई-चालान पोर्टल से रिमूव कर दिया जाएगा। सरकार के इस कदम की देशभर में सराहना हो रही है।

5 साल से ज्यादा वालों के चालान का क्या होगा?

इस आदेश के अनुसार यदि किसी का चालान 1 जनवरी 2022 के बाद कटा है, तो भी ऐसे लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ऐसे लोगों को अब घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान जमा करने की सुविधा मिलेगी। आपको बतादें ऐसे लोग जिनका चालान काटा गटा है, वे अब बिना ट्रैफिक थाने गए अपने  वाहन के नंबर के आधार पर यूपी ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके चालान को ऑनलाइन भर सकते हैं।

इसके अलावा अब चालान काटे जाने पर व्हीकल ऑनर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी भेजा जाता है, जिससे उन्हें चालान होने की जानकारी प्राप्त हो जाती है, और वे समय पर  चालान भर सकते हैं। इतना ही नहीं यदि आपको लगता है कि आपका चालान गलत तरीके से काटा गया है तो इसी वेबसाइट पर आप अपनी शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं।