नई दिल्ली। इन दिनो राजस्थान के दौसा कलेक्टर कमर चौधरी के ऊपर ऐसी गाज गिरी है कि कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना की सजा वो भोगने को मजबूर हैं। अभी हाल ही में कोर्ट की ओर से उनकी इनोवा कार को कुर्क कराने के आदेश दिए गए है। कोर्ट की टीम जब कलेक्टर ऑफिस जैसे ही उनकी गाड़ी को लेने पहुंची वैसे ही कलेक्टर का ड्राइवर उस कार को लेकर भाग गया। चाफी इंतजार करने के बाद भी जब वो ड्राइवर नहीं लौटा, तो टीम और कलेक्ट्रेट कर्मचारियों की तकरार शुरू हो गई।  कलेक्टकर के ऊपर कोर्ट की गाज गिरने का सबसे बड़ा कारण एक पंखा है स्टाफ क्वार्टर में लगे पंखे के खराब होने पर एक कर्मचारी ने कलेक्टर के खिलाफ कोर्ट में केस किया था। उसी पर कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है।

ड्राइवर ले भागा कार

दौसा मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट के सेल अमीन विनोद कुमार शर्मा और उनके साथ कोर्ट के दो कर्मचारी जब कुर्की के आदेश की तामील कराने सोमवार की सुबह 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीधे कलेक्टर के चैंबर में जाकर कुर्की के मिले आदेश के बारे में अवगत कराया। तब ड्राइवर डीजल भरवाने का बहाना करके कार ले भागा। कार की कुर्की करने गई टीम काफी देर तक गेट के पास खड़े होकर इंतजार करती रही, लेकिन ड्राइवर वहां नही पहुंचा।

कुर्क के जारी किए गए वारंट 

सेल अमीन विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि स्थायी लोक अदालत में अनिल कुमार वर्सेज जिला कलेक्टर के नाम से एक मुकदमा चल रहा है। जिसका फैसला मार्च में हुआ था। इसी में जिला कलेक्टर और पीडब्लूडी के सामान की कुर्की के वारंट जारी किए गए थे।

जिला कलेक्टर आवेश में आ गए

शर्मा ने बताया कि जैसे ही वो कलेक्ट्रेट में कलेक्टर कमर चौधरी से मिले और कुर्की को लेकर बात हुई तो वे इस बात को सुनते ही भड़क उठे। उन्होंने आवेश में कहा- डीएम की गाड़ी को कुर्क कैसे कर सकते है आप लोग। कौन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी लेगा। हमने कहा कि इस मामले में आप हमारे अधिकारियों या सरकार से बात कीजिए। हम तो कर्मचारी हैं।

आखिर मामला क्या है, जानिए..

इस केस से जुड़ा मामला यह है कि किशोर न्याय बोर्ड दौसा के जूनियर क्लर्क अनिल कुमार यादव को सिविल लाइन दौसा में रहने के लिए स्टाफ क्वार्टर दिया गया था। इस क्वार्टर के मेंटेनेंस के लिए उनकी सैलरी से 2 प्रतिशत राशि काट ली जाती थी। उनके आवास पर तीन पंखे लगे हुए थे जो 5 अगस्त 2022 से खराब हैं।

इन पंखों को ठीक करवाने के लिए अनिल कुमार ने बार-बार ठेकेदार राजेंद्र सैनी को इसकी जानकारी दी। लेकिन ठेकेदार के कान पर जूं तक नही रेंगी। नाही पंखे ठीक ही हुई ना ही बदले गए। इस बात से परेशान होकर अनिल कुमार यादव ने स्थायी लोक अदालत में कलेक्टर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता व सहायक अभियंता के खिलाफ केस दर्ज करा दिया।

अनिल कुमार के द्वारा दी गई शिकायत पर 28 मार्च 2023 को स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष (अजय कुमार शर्मा, सदस्य अशोक कुमार शर्मा व सुरेश कुमार गोयल) ने खराब पंखे सही करने, शारीरिक-मानसिक रूप से क्षति पहुंचने के फलस्वरूप 20 हजार रुपए, व विधिक खर्च के 5 हजार रुपए 15 दिन में अदा किए जाने के आदेश जारी कर दिए।

लेकिन जिला कलेक्टर व अन्य ने कोर्ट के द्वारा जारी किए गए आदेशों की अवहेलना करते हुए कोई राशि जमा नहीं कराई। इस पर अनिल कुमार ने सिविल न्यायाधीश दौसा में शिकायत की। कोर्ट ने तुंरत कुर्की के वारंट जारी कर दिए। साथ ही पीडब्ल्यूडी के एसई व एईएन ऑफिस के सामानों की कुर्की करने के भी आदेश जारी कर दिए।

टीम से हुई नोक-झोंक

कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार सुबह कोर्ट के सेल अमीन विनोद कुमार शर्मा जब अपनी टीम के साथ कलेक्टर की इनोवा कार कुर्क करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। तो कर्मचारी आवेश में आ गए।

जवाब में बताया गया कि यह कोर्ट का आदेश है, इसमें कोई किसी भी तरह की दखल अंदाजी नही कर सकता। आप शिकायतकर्ता को कोर्ट के आदेश अनुसार 25 हजार रुपए मेंटेनेंस के रूप में अदा करें। शर्मा ने बताया कि मंगलवार को एक बार फिर से कुर्की के लिए टीम कलेक्ट्रेट पहुंचेगीं। और जल्द ही पीडब्ल्यूडी के एसई व एईएन ऑफिस का सामानों की भी कुर्की की जाएंगी।