आपको बता दें की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जानकारी दे दें की यह आदेश बेंगलुरु की जनप्रतिनिधियों की एक अदालत ने जबरन वसूली करने के मामले में दिया है। बताया जा रहा है की चुनावी बांड के जरिये जबरन वसूली करने के मामले में यह आदेश दिया गया है। आपको बता दें की जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण तथा एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ पीसीआर दर्ज कराई थी। इस पीसीआर में यह आरोप लगाया था की चुनावी बांड के नाम पर जबरन वसूली की गई थी।
बेंगलुरु की कोर्ट ने दिया आदेश
अब इस मामले में बेंगलुरु की जनप्रतिनिधियों की एक अदालत ने निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस आदेश को 42वीं एसीएमएम कोर्ट ने जारी किया है। अब तिलक नगर पुलिस निर्मला सीतारमण तथा अन्य एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी।
चुनावी बांड से लिया जाता था दान
आपको बता दें की केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बांड योजना को शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले नकद दान का स्थान लेना था ताकी राजनीति में फंडिंग की प्रक्रिया में पारदर्शिता हो। चुनावी बांड के जरिये राजनीतिक पार्टियों को दान दिया जाता था परंतु इस दान का खुलासा नहीं किया जाता था। हालांकि कुछ समय बाद ही विपक्ष के आरोपों तथा दायक याचिका के मद्देनजर इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।