आज हम आपको पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के बारे में बता रहें हैं। इस योजना में जहां बेघर लोगों को घर खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है वहीं पुराने घर की मरम्मत कराने के लिए भी सरकार आर्थिक सहायता मुहैया कराती है।
आपको बता दें कि हरियाणा में मूसलाधार बारिश में जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए थे उन्हें इसी योजना के तहत 1 लाख 20 हजार रुपये दिए जा रहें हैं। वहीं जिन लोगों के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन को 10 हजार तथा 5 हजार रुपये दिए जा रहें हैं ताकी वे अपने मकान की मरम्मत करा सकें।
कितना मिलता है पैसा
आपको बता दें कि हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
सभी बीपीएल परिवारों को यह सहायता दी जायेगी ताकी वे अपने मकान की मरम्मत करा सकें। बस शर्त इतनी है की इन लोगों का मकान 10 वर्ष पुराना होना चाहिए। बता दें कि हरियाणा में इस योजना का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा है।
योजना के लिए आवश्यक शर्तें तथा पात्रता
हरियाणा के बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अपने घर की मरम्मत कराने के लिए आर्थिक सहायता सी जा रही हैं। इस सहायता के लिए राज्य सरकार ने कुछ शर्ते तय की हैं। जिनको यदि आप पूरा करते हैं तो ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आइये इन शर्तों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
- इस में योजना सभी वर्गों से सम्बंधित बीपीएल परिवार शामिल होंगे।
- इस योजना में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- बीपीएल सूची में शामिल परिवार को जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
- आवेदक के पास स्वयं का मकान होना चाहिए तथा वह 10 साल पुराना होना चाहिए।
इन दस्तावेजों की होगी जरुरत
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
- परिवार आईडी।
- बीपीएल राशन कार्ड नंबर।
- जाति प्रमाण पत्र (एससी, बीसी के लिए)
- बैंक खाता विवरण।
- घर के साथ फोटो।
- बिजली का बिल।
- मकान की रजिस्ट्री के कागज।
- पानी का बिल।
- मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण आदि।
इस प्रकार से करें आवेदन
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सरल पोर्टल (saral portal) पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। जिसकी प्रक्रिया निम्न लिखित है।
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर जाना होता है।
- अब आपको लॉग इन क्रैडेंशियल्स दर्ज कर लॉगिन करना होता है।
- इसके बाद में आपको योजना से सम्बंधित लिंक पोर्टल पर दिखाई देगा। आवेदन हेतू आपको लिंक पर जाना होगा।
- अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर सामने आ जाता है।
- अब आपको सभी जानकारी को सही से भरकर मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद में आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- इसके बाद में आपको सब्मिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन इस योजना में हो जाएगा।