नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगीं तीन डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह (SPG) ने एनजीटी से अपील की थी कि पीएम मोदी की सुरक्षा के खास उद्देश्य से ये तीन गाड़ियां बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। इसलिए इनके रजिस्ट्रेशन की तारीख को आगे बढ़ा देना चाहिए।
इसके बाद भी ट्रिब्यूनल ने SPG की इस अर्जी को खारिज कर दिया है। एनजीटी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए एसपीजी की इस मांग को ठुकरा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल की मुख्य पीठ ने एसपीजी की याचिका को रद्द कर दिया था। 22 मार्च के अपने आदेश में पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2018 के आदेश का हवाला दिया था। शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया था।
ग्रीन ट्रिब्यूनल की पीठ ने इस मामले में कहा था कि हमें इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री की विशेष सुरक्षा समूह के ये तीन वाहन विशेष रूप से इस्तेमाल के लिए हैं जो कि सामान्य रूप से नहीं मिल पाते है। ये वाहन पिछले दस सालों में बहुत कम चलाए गए हैं। इसके साछ ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य के लिए ये वाहन बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन साल 2018 की 29 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपकी वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अर्जी को मंजूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए ही इसको खारिज किया जाता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा करने वाले एसपीजी ने एनजीटी को याचिका दी थी कि वह परिवहन विभाग, एनसीटी दिल्ली को विशेष बख्तरबंद वाहनों की पंजीकरण की अवधि को पांच साल तक बढ़ाने की अनुमति देने का निर्देश दें।