नई दिल्ली। सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क परिवहन की ओर से की तरह के नियम जारी किए गए है। जिसमें टू-व्हीलर चलाने वालों के ले हेलमेट पहनने को लेकर ट्रेफिक पुलिस की ओर से ने नए अभियान चले जा रहे है लेकिन इसके बाद भी लोग इन नियमों को तार तार करते हे गे बढ़ते जाते है।

अब  हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की बेंच ने 29 अक्टूबर 2024 को एक आदेश जारी करते हुए कहा है -कि हेलमेट केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप होना चाहिए ताकि यह सिर की सुरक्षा कर सके। हेलमेट ना पहनने की छूट सिर्फ उन सिख महिला-पुरुष को दी गई है जो पगड़ी पहनते है।

हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की पुलिस से बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने वाले पुरुष और महिला सवारों के चालान की जानकारी मांगी है। जिसकी अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।

छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए नए नियम

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 4 साल से बड़े बच्चो के साथ हर व्यक्ति को हेलमेट पहनना जरूरी है, चाहे वह व्यक्ति  टू-व्हीलर चला रहा हों या पीछे बैठे हों। इस नियम में बच्चे भी शामिल हैं। यह नियम हर तरह के वाहन पर लागू होगा।

हालांकि, यह नियम उनके लिए नही जो सिख हैउनके लिए  यह नियम लागू नहीं होगा। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को चार साल से छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष नियम बनाने का भी आदेश दिया है।

हेलमेट के उपयोग महज खानापूर्ति न हो

हाईकोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग हेलमेट को पहनते नही बल्कि खानपूर्ति करने के लिए  सिर पर रख बस लेते है उनके लिए जुर्माना लगाया जाएगा। हेलमेट को मानकों के अनुरूप बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित स्टेंडर्ड का पालन करना जरूरी होगा। हेलमेट का उपयोग महज खानापूर्ति न हो, सरकार इस बात को सुनि​श्चित करे।

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिया गया है जो महिला या पुरूष बिना हेलमेट के वाहन चलाते है या फिर उनके साथ बैठे लोग बिना हेलमेट के नजर आते है उनपर चालान किया जाए। बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने वाले सभी लोगों पर यह नियम सख्ती से लागू होगा, चाहे वह बाइक चला रहे हों या केवल पीछे बैठे हों। हाईकोर्ट ने इस फैसले के जरिए बच्चों के लिए भी सुरक्षा उपायों की मांग की है।