आपको पता होगा ही की पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जो की देश के बाहर की यात्राओं के लिए बेहद आवश्यक होता है। अतः यदि आप किसी भी कार्य से देश के बाहर जा रहें हैं तो आपका पासपोर्ट बनवाना बेहद आवश्यक हो जाता है। हालाकि वर्तमान समय में राजस्थान के लोग पासपोर्ट बनवाने को लेकर काफी परेशान नजर आ रहें हैं।
इसका कारण है पासपोर्ट ऑफिस द्वारा वाहन लाइसेंस के पीवीसी कार्ड को स्वीकार न करना। असल में पासपोर्ट ऑफिस में वाहन लाइसेंस के पीवीसी कार्ड को अधिकृत दस्तावेज नहीं माना जा रहा है अतः जो लोग पासपोर्ट बनवाने के कागजों में वाहन लाइसेंस के पीवीसी कार्ड को लगा रहें हैं। उनके आवेदन रद्द किये जा रहें हैं। इसी समस्या को लेकर वर्तमान में राजस्थान के लोग काफी परेशान चल रहें हैं।
परिवहन विभाग ने व्यवस्था में किया था बदलाव
आपको जानकारी दे दें की राजस्थान के परिवहन विभाग ने पिछले महीनों अपनी लाइसेंस व्यवस्था में बदलाव कर ई-लाइसेंस को जारी किया था लेकिन आम जनता की सुविधा के लिए विभाग ने ई-लाइसेंस के पीवीसी कार्ड को भी स्वीकार किया। लेकिन अब लोग पासपोर्ट के लिए जब वाहन के पीवीसी कार्ड को लगा रहें हैं तो उसको पासपोर्ट ऑफिस में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अतः अब लोग परिवहन विभाग की से जारी लाइसेंस के पीवीसी कार्ड को लेकर काफी असमंजस में दिखाई पड़ रहें हैं।
पासपोर्ट ऑफिस ने दिया समाधान
आम लोगों को होने वाली इस समस्या का समाधान देते हुए पासपोर्ट ऑफिस की और से कहा गया है की www.passportindia.gov.in पर आवेदन करते समय लोग दस्तावेज अपलोड करने के लिए डिजिलॉकर का इस्तेमाल करें। यदि किसी के डिजिलॉकर में डिजिटल लाइसेंस है तो वह पासपोर्ट सेवा केंद्रों या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा सकता है। डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म की सहायता से लोग आसानी से अपने दस्तावेजो को अपलोड कर सकते हैं। इसके कारण पासपोर्ट ऑफिस जाते समय लोगों को अपने कागजात की मूल भौतिक प्रतियां ले जाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।
लाइसेंस का पुराना स्मार्ट कार्ड भी है मान्य
आपको पता होगा की पहले लाइसेंस के स्मार्ट कार्ड परिवहन विभाग के आरटीओ ऑफिस से जारी किये जाते थे। बता दें की पासपोर्ट ऑफिस उन लाइसेंस के स्मार्ट कार्ड को अभी भी दस्तावेजों के रूप में स्वीकार करता था लेकिन अब नई व्यवस्था में प्रिंट किये गए पीवीसी कार्ड को स्वीकार नहीं करता है। बता दें की एक अप्रैल के बाद में जिन लोगों के भी लाइसेंस बने हैं या फिर उन्होंने रिन्यू कराएं हैं, उनके पास में यही है।