राजस्थान में भजनलाल सरकार ने एक और योजना की शुरुआत की है। जिसका नाम मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना रखा गया है। इस योजना का लाभ असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को मिलेगा। जो इस कार्य से जुड़े हुए या ऐसा कार्य कर रही है उन लोगो को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रूपये पेंशन दिया जायेगा। लेकिन इस योजना का लाभ लेने से पहले आपको पात्रता और कुछ शर्तो का पालन करना होगा।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ कैसे मिलेगा
दरअसल वर्तमान में जो लोग असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार है उन लोगो के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। जिन असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार की आयु अभी 41 से 45 वर्ष के बीच है। उनको प्रतिमाह 100 रूपये 60 वर्ष की उम्र तक जमा करने होगे। इसके बाद 60 वर्ष होते ही हर महीने 3000 रूपये पेंशन सरकार की तरफ से दिया जायेगा। लेकिन इस योजना का लाभ वही लोग ले पायेगे जिनकी वर्तमान में मासिक आय 15,000 से कम है। अगर मासिक आय 15,000 से ज्यादा है तो आप इस योजना का लाभ नही ले पाएगे।
जो आयकरदाता है या फिर कर्मचारी भविष्य निधि में शामिल है ऐसे लोगो को भी इस योजना का लाभ नही मिलेगा। 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलना शुरू होगा। पेंशनभोगी की मृत्यु होने के बाद उसके पति/पत्नी को आधी पेंशन दी जाएगी।
योजना छोड़ने का विकल्प भी मिलेगा
योजना छोड़ने के भी कुछ विकल्प है मान लीजिए आप इस योजना को बिच में ही बंद करना चाहते है तो उसके भी कुछ ऑप्शन रखे गए है। तीन साल के लॉक पीरियड के बाद और 10 वर्ष से पहले अगर कोई इस योजना से बाहर निकलना चाहते है या योजना बंद करना चाहते है। तो बचत खाते पर जितना ब्याजदर मिलता है। उतने ब्याजदर के साथ जमा राशि दी जाएगी।
आवेदक की मृत्यु के बाद पति/पत्नी को इस योजना का लाभ मिलना शुरू होगा। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपनी नजदीकी सरकारी कचहरी में विजिट करे।